झांसी। महिला अधिवक्ता अकबरी बेगम ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि वह जजशिप के अन्तर्गत वकालत करती है, और मोहल्ला मेवातीपुरा में अपनी वृद्ध मां के साथ निवास करती है। मोहल्ले का एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति देशराज कोष्टा पुत्र धनीराम ,जिस पर कई मुकदमें है,इसने स्वंय अपनी पत्नी श्रीमती अमरावती को जला कर मार दिया था और उसका झूठा मुकदमा उसके व सीनियर अधिवक्ता के विरूद्ध झूठा पंजीकृत करा दिया था, लेकिन

सी०सी०टी०वी० कैमरे में इसके द्वारा अपनी पत्नी को मारने का रिकार्ड मौजूद था जिसके कारण पुलिस ने उक्त झूठे मुकदमें में एफ०आर० लगा दी थी। यह लालची व्यक्ति है, जो उसके मकान पर कब्जा करना चाहता है। इसने अपने वृद्ध माता पिता तथा छोटे भाई व बहू को भी
मारकर भगा दिया, जिसका मुकदमा अभी इसके विरूद्ध कोतवाली में पंजीकृत है। अकबरी बेगम ने बताया कि देशराज ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर लूटपाट व मारपीट की थी जिसका मुकदमा कोतवाली में उसकी मां की तहरीर पर पंजीकृत हुआ या, जो न्यायालय में धारा 452, 323, 504, 506 ताoहि०के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

उक्त मुकदमें में राजीनामा हेतु दबाव बनाने के उददेश्य से थाना कोतवाली में उसके व उसके सीनियर अधिवक्ता याकूब अहमद मंसूरी, नूर अहमद मंसूरी एड० तथा उनके दोनो अधिवक्ता पुत्रों के विरूद्ध धारा 147, 323, 327, 504,506 ताoहि० के अन्तर्गत कोतवाली में विगत 15 फरवरी 2023 को झूठा पंजीकृत करा दिया है। जिलाधिकारी से झूठे मुकदमें को खत्म कराकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है। ऐसा नहीं किये जाने पर पीड़िता ने अपनी वृद्ध मां के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्र शेखर शुक्ला, राम लखन बिलगैया, अनिल श्रीवास्तव, रितेश अग्रवाल, राजेंद्र शर्मा, उमेश, इन्द्र जीत, सुरेन्द्र श्रीवास्तव,अंसार हुसैन, अलाउद्दीन कुरेशी, भगवानदास, अब्दुल वहीद,मो.तवरेज, दीपक समेले, पुष्पेंद्र रिछारिया आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।