झांसी। 26 वर्ष पुराने एक मामले में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण की मजबूत गवाही पर झांसी के अपर सिविल जज ने 33 वीं वाहिनी पीएसी झांसी में तैनात रहे कांस्टेबल राजेश कुमार उपाध्याय को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनायी है।
वर्ष 1999 राजेश कुमार 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। एक शिकायत के आधार पर 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी के तत्कालीन सेनानायक, आईपीएस असीम अरुण (वर्तमान में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार) ने राजेश के प्रपत्रों की जांच करवायी तो वह प्रपत्र फर्जी पाए गए थे। जांच के आधार पर राजेश कुमार के खिलाफ झांसी में विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
उक्त मामले में मंत्री असीम अरुण की गवाही के बाद न्यायालय ने राजेश कुमार को दोषी पाया और 5 वर्ष की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है।











