झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम के न्यायालय में घर में घुसकर महिला पर एसिड अटैक करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल के अनुसार सीपरी बाजार न्यू राजगंज कॉलोनी निवासी प्रवेश कुमार तिवारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 फरवरी 2017 को उनकी बेटी मधु तिवारी (14) कॉलोनी के सामने सड़क पर साइकिल चला रही थी। इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाला तहसीलदार टहरौली कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनिल कुमार आया और बेटी से गाली-गलौज करने लगा। पत्नी राजेश्वरी के मना करने पर उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके अगले दिन शाम लगभग साढ़े सात बजे अनिल कुमार घर आया और दरवाजा खटखटाते हुए उसने कहा कि उसे कल की घटना पर माफी मांगनी है। पत्नी के दरवाजा खोलते ही उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। प्रवेश कुमार ने बताया कि जब वह बचाने पहुंचा तो उस पर भी फावड़े से वार किया गया। चीखपुकार सुनकर कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए। इस पर वह जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से भाग निकला।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के उपरांत अभियुक्त अनिल कुमार को तेज़ाब फेंकने का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया, अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।