झांसी । तीन वर्ष पूर्व वृद्ध महिला का घर किराए पर लेकर उसकी हत्या कर लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों पर हत्या ओर लूट का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) पवन कुमार शर्मा- प्रथम की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले को सुन शायद अब कोई अपराधी अपराध करने से पहले दस बार सोचने पर मजबूर होगा। अदालत ने दोनो अभियुक्तों आजीवन कारावास की सजा सहित माल बरामदगी पर एक एक लाख पांच पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया।
लोक अभियोज की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रताप पुरा नगरा निवासी द्रोपति शाक्य ने प्रेमनगर थाने में 17 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी मां दुर्गा देवी की उनके मकान में किराए से रहने वाले करबल नगर दिल्ली निवासी सुनील कुमार शर्मा और पंजाब के लुधियाना बहादुर स्कूल रोड निवासी दीपेंद्र कौर हत्या कर घर में रखे जेवरात नकदी की लूटपाट कर ली। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय ने महज 37 माह में गवाह और जिरह सुनते हुए दोनो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दोनो आरोपियों को हत्या में आजीवन कारावास और प्रति आरोपी एक लाख अर्थदंड, तथा लूट ओर माल बरामदगी पर आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख पांच हजार जुर्माना अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन मिश्रा ने कठोर पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने में अहम योगदान किया।