झांसी। किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में एक अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार खरे के अनुसार 06 अप्रैल 2016 को वादी मुकदमा की लड़की (पीड़िता)उम्र करीब 15 वर्ष अपने घर से हार खेत पर पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी कि रास्ते में गाँव का ही किप्पू पुत्र रज्जन सिंह जबरन उस की पुत्री के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा। जब उसकी पुत्री ने शोर किया तो उक्त व्यक्ति ने उसकी पुत्री के कपड़े फाड़ दिये। उसकी पुत्री शोर मचाकर किसी तरह से बचकर उसके पास आई। तब तमंचा लिए किप्पू जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मऊरानीपुर में अभियुक्त किप्पू के विरूद्ध धारा 354 बी, 506. भा०दं०सं० एवं 12 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना आरम्भ की गयी। विवेचना उपरांत धारा 354 ख, 506 भा०दं०सं० एवं 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त किप्पू उर्फ कृपेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त किप्पू उर्फ कृपेन्द्र को धारा 354 ख भा०दं०सं० के लिए 04 वर्ष के कठोर कारावास ,आठ हजार‌ रुपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 506 भा०द०सं० के लिए 02 वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।