झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधि० सहित बलात्कार) न्यायालय सं०- 9 फरीदा बेगम की अदालत में किशोरी का अपहरण कर बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अभियुक्त कल्लू कुशवाहा उर्फ शारदा प्रसाद कुशवाहा पुत्र छन्दी कुशवाहा निवासी मोहल्ला पंचमपुरा बडागांव के खिलाफ धारा 363, 366, 376 भा० दं० सं० व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त कल्लू कुशवाहा उर्फ शारदा प्रसाद को धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष (दस वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 10,000 (दस हजार ) रूपए अर्थदण्ड,अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के अपराध के लिये 7 वर्ष(सात वर्ष) के सश्रम कारावास तथा 10,000 (दस हजार ) रूपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 363 भा०दं०सं० के अपराध में 5 वर्ष (पांच वर्ष) के सश्रम कारावास व 5000 (पांच हजार ) रूपए अर्थदण्ड ,अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।दोषसिद्ध द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीड़िता को पचास प्रतिशत धनराशि दं०प्र०सं० की धारा 357ए के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।