पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी दुकानदारों के पक्ष में कूदे, सात दिन की मोहलत दे टीम बैरंग लौटी

झांसी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के सामने निर्माणाधीन मल्टी फंक्शनल कांप्लेक्स (एमएफसी) में संचालित दुकानों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दबंगों द्वारा दुकानों पर अवैध कब्जे का विवाद थमा ही था कि दुकानदारों द्वारा आरपीएफ पर अवैध वसूली की शिकायतों की जांच शुरू हो जाने के बीच सोमवार को रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने काम्प्लेक्स में व्यवसायिक गतिविधियों/ दुकानों के संचालन को ही अवैध ठहरा दिया और आरपीएफ व नवाबाद थाने की पुलिस के साथ मल्टी फंक्शनल कांप्लेक्स (एमएफसी) में संचालित दुकानों को बंद कराने पहुंच गयी।

अचानक उक्त टीम को देखते ही भड़के दुकान संचालक लामबंद हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि वह नियमानुसार अपना कारोबार कर रहे हैं, ऐसे में दुकानों को बंद नहीं कराया जा सकता।इस दौरान आरपीएफ ने कारोबारियों को बताया कि उन्हें रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से मेमो दिया गया है, जिसके अनुसार कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने से पहले यहां दुकानों का संचालन नहीं किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है। अतः दुकानें बंद की जाएं। दुकानदारों का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार दुकानें ली हैं और रेलवे के नियमाें के मुताबिक दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इसे लेकर लगभग एक घंटा तक हंगामे की स्थिति हो गई।

विवाद के बीच मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी लावलश्कर के साथ पहुंच गए। उन्होंने आरपीएफ की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए दुकानें बंद कराने का विरोध किया। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी नियमों का हवाला देते रहे, किंतु दुकानदार अपने तर्क देते रहे। स्थिति को देखते हुए इंजीनियरिंग विभाग के अफसर बैकफुट पर आ गये। उन्होंने बताया कि दुकानों का संचालन लीज एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि वह 7 दिनों के भीतर उनके कार्यालय को सूचित करते हुए सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत बंद कर दें। यह कहते हुए टीम वापस लौट गई तब दुकानदारों ने व्यवसायिक गतिविधियों को पुनः संचालित करना शुरू कर दिया।

इस मामले में विवेकानंद नारायण, आरपीएफ कमांडेंट ने मीडिया को बताया कि रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग से मेमो मिलने के बाद आरपीएफ टीम दुकानों को बंद कराने पहुंची थी। स्थिति को देखते हुए दुकान संचालकों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नोटिस जारी / चस्पा किया
इस प्रकरण के बाद देर सायं इंजीनियरिंग विभाग की ओर से मल्टी फंक्शनल कांप्लेक्स (एमएफसी) के संचालक मेसर्स भगवती रेल इंफ्रा प्रा. लिमिटेड एमएलबी मार्केट, खंडेराव गेट, झांसी को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस को दुकानों पर भी चस्पा कर दिया गया।

विषय: झांसी रेलवे स्टेशन पर एमएफसी के विकास के संबंध में। वाणिज्यिक के लिए चल रहा है गतिविधियाँ। संदर्भ: (1) आरएलडीए/2011/प्रोजेक्ट/एमएफसी/झांसी/158 खंड III, दिनांक-06.12.2022 (2) विकास समझौता दिनांक 06.02.2013। कृपया उपर्युक्त पत्रों का संदर्भ लें जिसमें खुलासा किया गया है कि आरएलडीए द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए बिना एमएफसी में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। यह लीज एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करते हुए सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत बंद कर दें। लीज समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में किसी भी विफलता के मामले में, एमएफसी के बलपूर्वक बेदखली के लिए आवश्यक कार्रवाई कॉम्प्लेक्स लीज एग्रीमेंट के तहत किया जाएगा।

(एसएसई/डब्ल्यू/पूर्व/जेएचएस)

प्रतिलिपि प्रेषित:- मंडल रेल प्रबंधक (प.), झांसी सूचनार्थ। वरिष्ठ डीएससी/आरपीएफ/झांसी सूचनार्थ। एसएचओ/नवाबाद/झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

इंजीनियरिंग/आरपीएफ की कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय जाने की तैयारी 

इस मामले में दुकानदारों द्वारा इंजीनियरिंग/आरपीएफ की कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय जाने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि वह जो भी दुकानों का संचालन कर रहे हैं वह नियमानुसार है। न्यायालय में वह अपना पक्ष रख कर इंजीनियरिंग/आरपीएफ/सिविल पुलिस के हस्तक्षेप पर रोक लगाने व स्वतंत्रता से कारोबार करने देने की याचिका दायर करेंगे। अनावश्यक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।