राशन की दुकानों से 13 से 24 अप्रैल 2023 तक वितरण होगा 
झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाधान्न का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 35 किग्रा (14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल) प्रति कार्ड मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्यों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा (02 किग्रा गेहूं एवं 03 किग्रा चावल) खाद्यान्न प्रति यूनिट मात्रानुसार निःशुल्क वितरण दिनांक 13-04-2023 से दिनांक 24-04-2023 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
 उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 24 अप्रैल 2023 होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।