झांसी। जनपद न्यायाधीश ज़फ़ीर अहमद के न्यायालय में पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में महज़ 42 कार्य दिवस में फैसला देते हुए अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुल कान्त श्रीवास्तव एवं रवि प्रकाश गोस्वामी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी मुकदमा सहदेव ( मृतका शारदा देवी के पुत्र) ने बताया कि 08 अक्टूबर 2021 रात्रि 20:30 बजे पिताजी व माताजी में किसी बात को लेकर विवाद होने लगा , उसी विवाद के कारण पिताजी ने घर में पड़े लोहे की रॉड उठाकर माँ शारदा देवी के सिर में मार दिया ।आनन-फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गये जहां उपचार के दौरान डाक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए ग्वालियर के लिए रिफर कर दिया। रास्ते में सुबह करीब 5 बजे उनकी मृत्यु हो गयी ।

उक्त मामले में 2 माह 4 दिन के अन्दर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुये दोषी अभियुक्त निर्भय सिंह को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०४भाग-प्रथम के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।