झांसी। थाना टोड़ीफतेहपुर क्षेत्र अन्तर्गत बहुचर्चित डकैती कांड के एक आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश ( द०प्र०क्षे०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी श्रवण कुमार बाजपेई ने थाना टोड़ीफतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ८/९ मार्च २०२३ की रात्रि लगभग १२. ४५बजे कुछ अज्ञात लड़के उसके घर में दीवार कूद कर घुस आये । वारिश होने के कारण उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जीने पर कई लड़के बैठे थे । उसने आवाज लगाई एवं गेट बंद करना चाहा तभी उन लड़कों ने धक्का-मुक्की कर कमरे का गेट खोल दिया और वादी को कट्टा दिखा कर आँगन में ले गये। एक लड़का वादी के पास कट्टा लिये खड़ा रहा। अन्य लोग वादी की पत्नी के पास पहुंचे और घर कमरे और अलमारियों की चाबियां भय दिखा कर ले ली और पत्नी को हाथ बाँध कर बैठाये रहे। पत्नी, बेटी प्रियंका, बहू के सोने चांदी के जेवर , वादी की जंजीर , अंगूठी एवं रूपया ले गये, वादी के सिर में कट्टे की बट से चोट मारी एवं हाथ-पैर बाँध दिये।

तहरीर के आधार पर धारा ३९५,४१२, ४१३, ४१४ भादं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त अमन कुमार अहिरवार पुत्र प्यारेलाल निवासी चौकी मण्डी के पास थाना नबावाद को एक अन्य सह अभियुक्त के साथ १३ मार्च २०२३ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त डकैती की वारदात में वादी के घर से लूटा गया जेवरात, नगदी आदि बरामद की गई थी। उक्त मामले में अभियुक्त अमन कुमार अहिरवार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।