झांसी। न्यायालय एएसजे / एफटीसी-द्वितीय/एनडीपीएस एक्ट ने मोटर साइकिल चोरी का दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को चार साल का कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीजीसी ज्ञानस्वरुप राजपूत ने बताया कि बड़ागांव थाने की पुलिस गश्त कर रही थी, तभी सूचना मिली कि तीन बदमाश चोरी की मोटर साइकिल लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हो गई। घेराबंदी कर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस दल पर फायरिंग की। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को मय मोटर साइकिल समेत दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक दतिया के थाना जिगना के ग्राम विजयपुर निवासी धर्मेन्द्र पाल, सुरेंद्र कुमार यादव व कल्लू उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की मोटर साइकिल, 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किया गया।
गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेजा गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए तीनों आरोपियों को दोषी मानते हए चार साल का कारावास और 1500 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।











