मासूम के साथ दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में दो वर्ष पूर्व सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास और दो लाख रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 17 नम्बंबर 2022 को ग्राम हाटी निवासी महिला ने थाना उल्दन में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करने गई थी। घर पर उसकी सात वर्षीय बालिका अकेली थी तभी गांव का रहने वाला रवींद्र अहिरवार आया और उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर भाग गया। घटना की जानकारी उसे उस समय हुई जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी पुत्री ने रोते बिलखते हुए उसे बताई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान के आरोपी पर मासूम से बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा और दो लाख रुपए अर्थदंड से दंडित कर दिया है।

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