झांसी। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), नीतू यादव की अदालत में उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार सूचनाकर्ता ने थाना गरौठा में 06 दिसंबर  22 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वादी अपने परिवार सहित फसल काटने हेतु 15 मार्च के बाद कस्बा गरौठा में राजेन्द्र सिंह पटेल के यहां आया था तथा उन्हीं के बाड़े में परिवार सहित रूका था। 21 मार्च 22 को वादी अपनी पत्नी के साथ फसल काटने के लिए अपनी पुत्री
(पीड़िता), उम्र 17 वर्ष एवं अपने पुत्र को बाड़े में छोड़कर खेतों पर गया था। जब हम पति-पत्नी खेतों पर से काम करने के बाद शाम को वापस बाड़े में लौटे तो उसकी पुत्री बाड़े में नहीं मिली। वादी अपनी पुत्री को कई जगहों पर ढूंढता रहा। उसे जानकारी मिली कि पुत्री को उसके ही गाँव का अजय पुत्र बब्लू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले
गया है। तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 376 भा०दं०सं०एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना गरौठा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिला कारागार में बंद अभियुक्त अजय उर्फ छोटू पुत्र वीरेन्द्र उर्फ बल्लू, निवासी ओवरी कटेरा,थाना कटेरा की ओर से धारा-363, 366, 376 भाद०सं० एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।अभियोजन प्रपत्रों एवं अभियुक्त के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र के अन्तर्गत अभियुक्त पर वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/ पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ शादी कर उसके  शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने तथा घटना के समय नाबालिग पीड़िता की अभियुक्त से एक बेटी होने आदि कथनों पर गम्भीरता से विचार उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।