झांसी। घर में घुसकर मारपीट कर लाखों रुपए, सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल आदि लूट के मामले में जिला कारागार में बंद तीन अभियुक्तों के ज़मानत प्रार्थनापत्र प्रभारी विशेष न्यायाधीश ( द०प्र०क्षे०) धीरेन्द्र कुमार तृतीय की अदालत में निरस्त कर दिए गए।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी श्रेयांश कुमार जैन ने तहरीर देते हुए बताया था कि १९ मार्च २०२३ की रात्रि लगभग एक बजे के मध्य मंदिर के रास्ते लाला तोड़ कर घर के अन्दर ७-८ अज्ञात बदमाश
हाथों में सब्बल, तमंचा, चाकू लिये घुस आये जिनमें से कुछ ने वादी, उसके पुत्र, पत्नी एवं पुत्र वधू की मारपीट शुरू कर दी एवं लूटपाट करने लगे। वादी एवं उसके परिवार को बुरी तरह से मारापीटा जिससे सिर व हाथ में गम्भीर चोटे आई उक्त बदमाश १५ लाख रूपये नगद व ३५० ग्राम सोना व ४ किग्रा चाँदी के जेवरात तीन मोबाइल आदि लूट ले गये ।

तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध धारा ३९५ भाद०स० का अभियोग थाना गुरसरांय में पंजीकृत किया गया ।दौरान विवेचना अभियुक्तगणो के नाम उक्त अभियोग में प्रकाश में आये । पुलिस द्वारा अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर लूट के माल की बरामदगी की गई । दौरान विवेचना प्रकरण में धारा ४१२, ४१३, ४१४, ११४ भा०द०स० की बढ़ोत्तरी की गई।
उक्त मामले में अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू बाबा अहिरवार पुत्र मुन्नालाल निवासी नुनार थाना गरौठा, शोएब पुत्र सलीम अहमद निवासी मुहल्ला बजरिया राठ जिला हमीरपुर व रवि बरार पुत्र उदयभान निवासी गायत्री नगर गरौठा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्रो पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।