झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज़फ़ीर अहमद की अदालत में शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए अश्लील वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी सिपाही का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज किये जाने एवं अश्लील वीडियो वायरल करने से रोके जाने बाबत प्रार्थना पत्र ०५ अप्रैल २०२३ को देते हुए बताया था कि करीब दो वर्ष पहले उसकी सोशल मीडिया ( इंस्टाग्राम) के माध्यम से समाज के ही ध्रुव सिंह पुत्र मेवालाल जो कि वर्तमान में उ०प्र० पुलिस कांस्टेबिल पद पर पुलिस कन्ट्रोल रूम में तैनात है, से दोस्ती हो गयी। उससे ध्रुव ने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया और कहा कि हमारे पूर्व पति से तलाक नहीं हुआ है, इस पर ध्रुव ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ायीं और कहा कि आपसे शादी करूंगा, सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखूंगा। उसके समाज का होने के कारण विश्वास करती रही। ध्रुव ने उससे कहा कि मेरे परिवार वाले आये हैं तुम मिलने के लिए आ जाओ तो विश्वास में आकर ध्रुव से मिलने चली गयी। ध्रुव ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिला दी और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए अश्लील वीडियो बना ली। जब होश में आई और विरोध किया तो ध्रुव ने विश्वास दिलाया कि तुम्हीं से शादी करूंगा मेरी शादी अभी नहीं हुई है। लगातार बुलाकर शादी का झांसा देकर ललितपुर व झाँसी बुलाकर होटलों में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये । २२ फरवरी २३ को होटल में बुलाकर जबरदस्ती बलात्कार किया व अनैतिक सम्भोग किया। उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और धमकी दी कि अगर कहीं रिपोर्ट की या किसी को यह बात बतायी तो तुझे बदनाम कर दूंगा व अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा और जान से खत्म कर दुंगा। उसने यह सारी जानकारी अपने माता पिता व अपनी बहन व परिवार वालों को बतायी।

इस मामले में २८ अप्रैल २३ को धारा ३७६, ३२८, ५०४, ५०६ भादं०सं०के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में आरोपी / अभियुक्त ध्रुव सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।