शिकायतों से खुलासा : रेलवे का यात्रियों को सुखद व सुरक्षित यात्रा का वायदा खोखला

झांसी। रेल प्रशासन के यात्रियों को सुखद व सुरक्षित यात्रा का वायदा को आरपीएफ व जीआरपी ही पलीता लगाने में जुटी है। इसका प्रमाण है कि ट्रेनों में शराब व अनधिकृत सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से जारी है, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं और शराब पार्टी हो रही हैं। हालत यह है कि शौकीन यात्रियों के साथ ही रेल कर्मचारी भी नशे में ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे के पास कुछ ऐसी ही शिकायतें पहुंच रही हैं, किंतु नोटों की चमक के चलते जिम्मेदारों द्वारा अनदेखी की जा रही है जिसके कारण अवैध वेंडर्स के हौंसले बुलंद हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों के अंदर या रेलवे परिसर में धूम्रपान या शराब पीना प्रतिबंधित है।
दरअसल, गत दिवस 22548 साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में सवार यात्री मेहुल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग कोच के गेट पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट के धुएं से अन्य यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं, गाड़ी संख्या 12121 एमपी संपर्क क्रांति के ए-2 कोच में सवार एक महिला और एक पुरुष यात्री ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि कोच के 37, 38, 39 व 40 नंबर बर्थ पर सवार यात्री शराब पार्टी कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। मना करने पर भी मान नहीं रहे हैं।

इसके अलावा 19666 उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस में सवार एक यात्री ने कोच अटेंडेंट पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाया। शिकायतें मिलने के बाद आरपीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हालांकि, उम्मीद के मुताबिक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर शिकायतों के निस्तारण हेतु आरपीएफ की टीमों के पहुंचने से पहले ही शराब-सिगरेट पीने वाले मौके से नदारद हो गए। गौरतलब है कि रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों के अंदर या रेलवे परिसर में धूम्रपान या शराब पीना प्रतिबंधित है.