झांसी। माह दिसंबर 2022 में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अनुमन्य दरों पर 5 से 14 दिसंबर के मध्य वितरण—
1. ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित 1338726 पात्र गृहस्थी यूनिटों को अनुमन्‍य 05 किग्रा0 खाद्यान्‍न (02 किग्रा0 गेहूं/ 03 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से तथा 45831 अन्त्योदय राशन कार्डों को अनुमन्य 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं/21 किग्रा0 चावल) प्रति राशन कार्ड की दर से निर्धारित दर गेहूं रू0 02/- प्रति किग्रा0 एवं चावल रू0 03/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरण 5 से 14 दिसंबर तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
2- वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 14 दिसंबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा।
4. उचित दर विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टॉक के सापेक्ष पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कर सकेंगे