झांसी। घर में घुसकर किशोरी के साथ बलात्कार, जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सूचनाकर्ता ने थाना गरौठा में अभियुक्त अंशुल प्रजापति के विरुद्ध 15 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में अपनी ससुराल गया था। वादी के वृद्ध माता-पिता , वादी की नाबालिग पुत्री (पीड़िता), उम्र करीब 16 वर्ष व नाबालिग पुत्र उम्र करीब 13 वर्ष घर पर था । 22 अप्रैल 2023 को समय करीब 2 बजे दिन वादी के गाँव का ही अंशुल प्रजापति पुत्र भज्जू वादी के घर में घुस आया और वादी की नाबालिग पुत्री को तमंचा अडाकर जबरन घर के अन्दर पकड़ कर ले गया और डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया, जाते समय धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तुझे व तेरे परिवारवालों को जान से मार देंगे। वादी की पुत्री अत्यधिक दहशत में आ गयी और सहमी-सहमी रहने लगी। जब वादी व वादी की पत्नी वापस आये और अपनी पुत्री को डरा सहमा देखा तो उससे इसकी वजह पूंछी तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। इस पर वादी उसी समय उक्त अंशुल प्रजापति को इस बात का उलाहना देने गया तो वादी के साथ गाली-गलौच करने लगा व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहने लगा कि यदि इस बारे में किसी को बताया या रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गया तो तुझे जान से मार दूंगा।

तहरीर पर थाना गरौठा में धारा 452, 376, 504, 506 भादं०सं०, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3 (2) 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त अंशुल प्रजापति का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।