03 वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार रूपये अर्थदण्ड

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झांसी। विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) शरद कुमार चौधरी की अदालत में करीब 12 साल पहले चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को दोष सिद्ध होने पर 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) दीपक तिवारी के अनुसार 10 अक्टूबर 2014 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने चौकी मसीहागंज के पास गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर रस बहार वाटिका के सामने संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपना नाम सोमेश उर्फ सोनू राजपूत पुत्र स्व०राजेन्द्र राजपूत, निवासी- गढ़ियागांव थाना-प्रेमनगर बताया। जामातलाशी में उसके कब्जे से 510 ग्राम चरस बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-08/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] में थाना- सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया।

उक्त मामले में दोषी अभियुक्त सोमेश उर्फ सुमेश उर्फ सोनू राजपूत को एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा-08 (सी)सपठित धारा-20 (बी) (ii) (बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट ] के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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