झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में सगी बेटी से छेड़छाड़ करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पिता को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य के अनुसार वादिनी मुकदमा ने 25 मई 2022 को थाना प्रेमनगर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पिता सन्तराम श्रीवास आये दिन शराब के नशे में घर आते हैं और उससे मारपीट, गाली-गलौज एवं छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकतें करते हैं। 20 मई 2022 को जब वह अपने घर पर थी तभी रात के करीब 11.00 बजे पिता पुनःशराब के नशे में आये और मेरी चारपाई पर बैठकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे ,विरोध किया और चिल्लाई तब मेरी मां बचाने आई तो मां को भी गाली-गलौज करते हुए उनके साथ भी मारपीट करने लगे और मुझे भी मारा-
पीटा। मैं काफी परेशान हूँ इससे पहले भी मेरे पिता मेरी बड़ी बहन के साथ भी इस तरह का काम करते थे जिससे तंग आकर मेरी बड़ी बहन ने लोक-लाज के कारण फांसी लगा ली थी। आज मैं मजबूरी में थाने आई हूँ।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस द्वारा हंसारी निवासी संतराम श्रीवास के खिलाफ धारा 323, 504, 354 बी भा०दं०सं०के तहत थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त संतराम को धारा 323 व 504 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप सिद्ध होने पर 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 सौ रुपयेे अर्थदण्ड तथा धारा 354 बी भा०दं०सं० के अपराध में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।