तीन गांजा की तस्करों को तीन तीन साल की सजा, दस दस हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत में तीन वर्ष पूर्व पकड़े गए तीन तस्करों पर गांजा रखने का दोष सिद्ध होने पर तीन तीन साल की सजा और दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि थाना रक्सा पुलिस ने 9 जनवरी 2022 को वाहन चेकिंग के दौरान सिजवाहा के पास से एक बाइक पर जा रहे तीन संदिग्ध युवकों को दबोच कर उनके कब्जे से करीब बीस किलो दो सौ ग्राम गांजा बरामद किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने नाम मध्यप्रदेश के जिला दतिया उन्नाव निवासी विकास पांडे, संदीप पांडे, राजेंद्र पांडे बताया।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद गांजा रखने का दोष सिद्ध होने पर तीनों अभियुक्तगणों को तीन तीन साल की सजा और दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

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