झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या – 2, विजय कुमार वर्मा- प्रथम की अदालत में गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि वादी मुकदमा भागीरथ कुशवाहा ने थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुए बताया था कि मिथून पुत्र भागीरथ, राजीव पुत्र दसरथ समय करीब 07.30 बजे उसके घर पर आये और खदान में पत्थर रूपाई करने के लिए घर से जबरदस्ती उसके लड़के को ले गये , बाद में पता चला कि मोहर सिंह यादव ने ब्लास्टिंग की है सुबह 4 बजे पता चला कि तुम्हारे बच्चे ब्लास्टिंग में मारे गये हैं।
उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त मोहर सिंह यादव के विरूद्ध धारा 304 भा०द०सं० के तहत थाना- बड़ागांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना अभियुक्त मोहर सिंह यादव के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 304 भादं०सं० के तहत विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त मोहर सिंह यादव पुत्र मुलायम सिंह निवासी डडियापुरा, शिवाजी नगर को धारा 304 भा०दं०सं० में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।