झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0वस्तु0अधि0) के न्यायालय में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा व 41 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

4 जुलाई 2016 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना बबीना पर धारा 354/452/306/506 भादवि बनाम शानू खान पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम खैलार थाना बबीना जनपद झाँसी पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं एडीजीसी झाँसी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 8 नवंबर 2023 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0वस्तु0अधि0) झाँसी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष के कारावास व 41,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में विवेचक उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी, एडीजीसी झाँसी श्री अतुलेश सक्सेना, कोर्ट मुहर्रिर झाँसी का0602 योगेन्द्र कुमार तथा पैरोकार थाना बबीना का0613 शिवम तिवारी का विशेष योगदान रहा।