झांसी। न्यायालय संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार के न्यायालय में 10 साल पहले पुरानी रंजिश में 16 साल के लड़के की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नहीं देने पर एक-एक साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि मऊरानीपुर के मोहल्ला पुरानी बैलाई निवासी राहुल यादव ने मऊरानीपुर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 20 अगस्त 2013 को उसका छोटा भाई लल्लन (16) साइकिल से जानवरों वाले बाड़े की ओर जा रहा था। रास्ते पुरानी रंजिश के चलते विपक्षियों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।

इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। लल्लन की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मोहल्ला पुरानी बैलाई निवासी संतराम कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, पप्पू के भाई रामलाल कुशवाहा, महू व कल्याई मोहल्ला निवासी बल्ले यादव के खिलाफ मकदमा दर्ज किया था। मामले
कल्याई मोहल्ला निवासी बल्ले यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आज आरोपी संतराम, पप्पू एवं उसके भाई रामलाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, मुकदमे के एक अन्य आरोपी बल्ले को दोषमुक्त कर दिया गया। वहीं, मुकदमे के एक आरोपी महू की मुकदमे की कार्यवाही के दौरान मौत हो गई थी।