झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा रमेश प्रसाद पुत्र बल्ली अहिरवार निवासी ग्राम बड़ागांव ने थाना टोड़ीफतेहपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि आज से तीन चार दिन पूर्व मेरे घर पर साले बनमाली का लड़का छत्रपाल उर्फ छत्रन उम्र लगभग 22 वर्ष अपने मित्र रवि कुमार उर्फ साहिल पुत्र रामलाल उम्र लगभग 21 वर्ष के साथ आया था। 21 मई 2019 को मेरा रिश्तेदार भानेज दामाद तेजपाल पुत्र लच्छू अहिरवार निवासी ग्राम मगरपुर सकरार, उम्र लगभग 32 वर्ष आया था। घर पर सभी के लिये खाने पीने की व्यवस्था की थी। खाना घर पर बन रहा था, पीने का प्रोग्राम पूरन लाल की बगिया में चल रहा था।रात दस बजे करीब में घर खाना लेने चला गया। उसी बीच मेरे साले के लड़के छत्रपाल ने आकर मुझे बताया कि रवि कुमार व तेजपाल में पीने को लेकर झगड़ा हो गया है। रवि कुमार ने मौके पर पड़े डण्डे से तेज पाल के सिर में मार दिया है,वह लहुलुहान है और बेहोश हो गया है।मौके से रवि कुमार भाग गया। इलाज हेतु मऊरानीपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही तेजपाल ने दम तोड़ दिया।

उक्त तहरीर के आधार पर धारा 304 भादं०सं० के तहत अभियुक्त रवि कुमार उर्फ साहिल के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रवि कुमार उर्फ साहिल को धारा-304भादसं में आजीवन कारावास व एवं पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।