झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा सुयश प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय में हत्या का दोष सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा ग्राम बसारी निवासी मुरलीधर ने 18 सितंबर 2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया था कि 16 सितंबर 2021 को समय करीब 10:00 बजे रात्रि में गांव
के राजेन्द्र, राजेश पुत्रगण चिन्तामणि, राजकुमार पुत्र नन्दकिशोर व शक्ति उर्फ पप्पू पुत्र राजकुमार उसके मकान पर आये और बड़े भाई पंचम पुत्र स्व० परमलाल को यह कह कर लिवा ले गये कि पुलिस वाले बुला रहे हैं। सभी विपक्षीगण आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और थाना टहरौली की पुलिस उसके पास आती जाती रहती है। इस कारण यह लोग मेरे भाई पंचम से रंजिश मानते हैं। लगभग एक घण्टे बाद वादी व उसकी पुत्री कुमारी श्रोती देवी ,पंचम को तलाश करते हुए गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंचे तो देखा कि राजेन्द्र लाठी, राजेश सरिया, राजकुमार व शक्ति लाठी डण्डे से पंचम पर जान से मारने की नियत से हमला कर रहे थे। मैने टार्च की रोशनी में उनको मारते हुये देखा।शोर करने पर गांव के अन्य लोग भी पहुँच गये,जिन्होंने घटना देखी व ललकारा तो यह लोग मेरे भाई को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गये।

सूचना पर पुलिस आ गयी और मेरे भाई को प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र टहरौली ले गई, हालत गम्भीर होने पर मेडीकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। मेडीकल कॉलेज में 18 सितंबर 2021 को 6:00 बजे सुबह पंचम की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थनापत्र पर थाना टहरौली में अभियुक्त राजेन्द्र, राजेश अशक्ति उर्फ पप्पू उर्फ आदित्य उर्फ रितिक एवं राजकुमार तिवारी के विरूद्ध धारा 304 भा०द०स के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा दौरान इलाज पंचम की मृत्यु हो जाने एवं अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 34,120बी भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी थी। उक्त मामले में सिद्धदोष राजेश, राजेन्द्र एवं राजकुमार को धारा 304 प्रथम भाग सपठित धारा 34 भादंसं में आजीवन कारावास एवं पचास-पचास हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दो -दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।