तीन बालिकाओं से अश्लीलता का दोष सिद्ध होने पर दो को 7-7 वर्ष की सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में दो वर्ष पूर्व दिन दहाड़े तीन बालिकाओं को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सात सात साल की सजा और दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 13 मार्च 2024 को प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि तीन मासूम बच्चियां उम्र करीब 9 वर्ष, 11 वर्ष आपस में घर के बाहर खेल रही थी तभी शातिर अपराधिक प्रवृत्ति के महावीरन नगरा निवासी यशपाल यादव और विक्रम सिंह यादव उर्फ पोपला आए और तीनों बच्चियों को बहला फुसला कर चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ बाइक पर बैठा कर झंडियों में ले जाकर उनके साथी अश्लील हरकते करने लगे। पीड़ितों ने बताया कि बच्चियों द्वारा चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर दौड़े तो आरोपी तमंचा निकाल कर लहराते हुए सभी को धमका कर भाग गए।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दोनों आरोपियों को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोस्को एक्ट की धारा में सात सात साल की सजा और दस दस हजार रुपया अर्थ दण्ड तथा अश्लील हरकते करने की धारा 354 में दोनों को पांच पांच साल की सजा और पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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