झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या -2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में हत्या का दोष सिद्ध होने पर पिता पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार वादी मुकदमा राजाराम पुत्र मंशाराम द्वारा धारा 156 (3) दं०प्र०सं० के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि ” वह ग्राम डगरवाहा थाना रक्सा जिला झांसी का मूल निवासी है व वर्तमान में ग्राम धनरा में रहने लगा है। ग्राम डगरवाहा में उसका पैतृक मकान व कृषि भूमि है। जिसमें वह ,उसका भाई मुन्ना व राम स्वरूप सभी लोग अपनी भूमि पर खेती करते हैं।उसके खेत से लगी भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले अक्सर उनकी जमीन पर खड़े पेड़ काटकर, फसल व घास अपने जानवरों से चरवा कर नुकसान करते रहते हैं , सभी लोग झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं पूर्व में कई बार हमारे माता पिता की मारपीट भी कर चुके हैं। बार- बार किये जा रहे नुकसान के बचाव के लिए उसका एक भाई मुन्ना खेत पर ही कुटिया बना कर रहने लगा था, वह बाबा भेष में रहता था व झाड़ फूंक का काम भी करता था, उपरोक्त लोग कई बार मुन्ना को भाग जाने व जान से मारने की धमकी दे चुके थे, फसल का नुकसान करने पर जब मेरा भाई उन्हें मना करता था तो वह लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते थे और मेरे भाई मुन्ना की बेइज्जती करते थे।

26 /27 अक्टूबर 2014 की रात्रि में नत्थू, बलवीर, कल्ला, पुत्ती व दो अज्ञात व्यक्तियों ने मुन्ना बाबा को कुटिया के अंदर मारपीट कर कुटिया के बाहर लगे पेड़ से लटका दिया था। उक्त लोगों ने ही मेरे भाई मुन्ना की लाठी डन्डों से मारकर व गला दबा कर हत्या कर दी है।भाई मुन्ना बाबा की लाश नीम के पेड़ से टंगी थी, उसके पैर जमीन पर तिरछे पड़े हुए थे व उसके शरीर पर लाठी डन्डों के निशान थे मेरे दूसरे भाई राम स्वरूप द्वारा थाना
रक्सा में सूचना करने पर पुलिस द्वारा लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेजा था। न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी रक्सा को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने हेतु आदेशित किया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा धारा 302, 201 भा०द०सं० के तहत अभियुक्तगण नत्थू पुत्र शोभाराम यादव, कल्ला पुत्र बलवीर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र मुलायम सिंह एवं पुत्ती उर्फ रामसेवक पुत्र दयाराम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नत्थू पुत्र शोभाराम यादव ,कल्ला पुत्र बलवीर सिंह व बलवीर सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी डगरवाहा, थाना रक्सा को धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० में आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर एक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास तथा धारा- 201 भा०दं०सं० में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 3- 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गयी।