झांसी। किशोरी का बहला फुसलाकर कर अपहरण एवं बलात्कार के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना गुरसरांय पर अभियुक्त आदर्श के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर 2023 को उसकी लड़की/पीड़िता, उम्र करीब 17 वर्ष घर से स्कूल गयी थी। शाम तक लौट कर नहीं आई तब उसकी खोजबीन की तो जानकारी मिली कि मुहल्ले का आदर्श पुत्र राजेन्द्र अहिरवार उसको बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।

तहरीर के आधार पर आदर्श अहिरवार पुत्र राजेन्द्र कुमार अहिरवार, निवासी गांधीनगर, गुरसरांय के खिलाफ धारा 363, 366,376 भादं०सं०, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना- गुरसरांय में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में जेल में बंद आरोपी आदर्श अहिरवार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया है, जो कि एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। न्यायालय ने पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए अभियुक्त आदर्श अहिरवार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।