झांसी । विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) धीरेन्द्र कुमार तृतीय की अदालत में गाली गलौज, तलवारों से हमला कर जान से मारने की धमकी का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार मुकदमा वादी राकेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० गंगाराम वर्मा निवासी अंदर अलीगोल खिड़की ने थाना कोतवाली पर 05 नवंबर 2013 को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि आज समय करीब 20.30 बजे में अपने चाचा जानकी प्रसाद के घर में था और मेरे चचेरे भाई जितेन्द्र , उमेश , मेरे चाचा जानकी व मेरी चाची सती बाई घर में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे तभी पड़ोसी चन्द्र किशोर कोरी, शैलेन्द्र , बृजकिशोर तथा पवन कुमार कोरी पुत्रगण प्रेम नारायण कोरी अपने हाथों में तलवार लिए घर में घुस आये। सभी की आँखो में मिर्च फेंक कर गाली देते हुए तलवारों से हमला कर दिया, जिससे चाचा जानकी प्रसाद, चाची सतीबाई, मेरे चचेरे भाई उमेश और जितेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर मुहल्ले के काफी लोग आ गये, तो चन्द्रकिशोर, बृजकिशोर, शैलेन्द्र व पवन तलवारों को लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर अभियुक्तगण चन्द्रकिशोर कोरी, शैलेन्द्र कोरी, बृजकिशोर कोरी एवं पवन कुमार कोरी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त कोतवाली पुलिस द्वारा दो अलग-अलग आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गए थे। जहां दोनों मुकदमों में एक साथ सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण चन्द्र किशोर, पवन, बृजकिशोर एवं शैलेन्द्र को धारा-308 भा०द०सं० में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अथर्दण्ड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास ,धारा-323
भा०द०सं० धारा-324 भा०द०सं० में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास ,धारा-452 भा०द०सं० में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000 रूपये अर्थदण्ड ,अथर्दण्ड अदा न करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास ,धारा 506
भा०द०सं० में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई।