झांसी। गौ माता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र ०क्षे०) धीरेन्द्र कुमार तृतीय की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा नरेन्द्र ने तहरीर देते हुए बताया था कि कुम्हार का कुंआ पैरा मेडिकल के पास निवासी राम बिहारी शिवहरे द्वारा एक गौ माता के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसका वीडियो उसके पास है और रामबिहारी शिवहरे के साथ में उसके पुत्र राहुल शिवहरे को यह जानकारी थी। उक्त तहरीर के आधार पर धारा 377,120 बी भा०द०सं०के तहत थाना नवाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त रामबिहारी शिवहरे पुत्र मोदीराम शिवहरे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।