– फुटकर दुकानों की व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू, नवीनीकरण की शर्तों में शिथिलता
झांसी (बुन्देलखण्ड)। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा मदिरा की दुकानों के वर्ष २०२९-२० हेतु व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस वर्ष देशी मदिरा के एमजीक्यू (कोटा) से ६ प्रतिशत अधिक देशी मदिरा उठाने वाले, बीयर के उपभोग में ३० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी एवं विदेशी मदिरा के राजस्व में ४० प्रतिश की बढ़ोत्तरी करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों की दुाकनों का नवीनीकरण किए जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। नवीनीकरण हेतु अर्हरता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञापियों को ३१ जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही नवीनीकरण को प्रोत्साहन हेतु वर्ष २०२०-२१ में नवीनीकरण की शर्तों में अत्याधिक शिथिलता प्रदान की गयी है। इसके तहत दुकानों के खुलने के समय में दो घण्टे की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है, नवीनीकरण कराने के इच्छुक को हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है।
जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पारदर्शिता के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया आन लाइन आवेदन द्वारा की जा रही है। नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रारम्भ हो चुके हैं तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि २१ जनवरी है। इसमें प्रारम्भ में ५० प्रतिशत लाइसेंस फीस जमा करना होगी। शेष फीस २८ फरवरी तक जमा की जा सकेगी। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा ९ फरवरी से प्रारम्भ होगा। ई लाटरी में भ् ााग लेने हेतु इच्छुक आवेदक धरोहर धनराशि का ड्राफट स्कैन करके अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा प्रतिभूति राशि अब राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा की जा सकेगी जिस पर अनुज्ञापी को ब्याज भी मिलेगा।