झांसी । गैंगस्टर एक्ट में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में दो अभियुक्तों को चार वर्ष दस माह के कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना के अनुसार भौतिक लाभ के लिये जनता के साथ मारपीट , लूटपाट कर, जान से मारने के उद्देश्य से फायरिंग व चोरी कर धनोपार्जन करने जैसे जघन्य अपराध कारित कर क्षेत्र में भय व आतंक उत्पन्न करने के आरोपियों धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र बिहारी लाल, निवासी ग्राम एवनी व अनिल यादव पुत्र महादेव, निवासी ग्राम रेवन, थाना टोड़ी फतेहपुर के खिलाफ धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 04 वर्ष 10 माह(चार वर्ष दस माह ) के कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों को एक -एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।