बीस=बीस हजार अर्थदंड
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में हत्या का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को उम्र कैद एवं बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 29 अगस्त 2016 को राघवेंद्र सिंह ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दोपहर करीब तीन बजे उसका भाई अरविंद सिंह खेत पर कटाई कर रहा था। तभी गांव के रहने वाले दबंग हर प्रसाद, भागीरथ, सतीश, सत्यभान और एक बाल अपचारी हाथों में लाठी, डंडा, फरसा कुल्हाड़ी लेकर आए और उसके भाई को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। हमले में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सर, हाथ, पैर मुंह में गंभीर चोट आई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर संतोष और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर दहशत फैलाते हुए भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को देते हुए घायल अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर सभी को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त हर प्रसाद, सतीश, भागीरथ और सत्यभान को आजीवन कारावास की सजा व बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया गया।








