तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा मोंठ, गरौठा, टहरौली में नदी तल पर संचालित खनन पट्टे अनुज्ञा के आकस्मिक निरीक्षण  से अफरातफरी 
झांसी । जनपद में जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर विभिन्न स्तरों से प्राप्त कतिपय शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तहसील मोंठ, गरौठा एवं टहरौली क्षेत्र में तहसील स्तरीय टास्क फ़ोर्स टीम (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) द्वारा नदी तल पर संचालित खनन पट्टे/अनुज्ञा का आकस्मिक निरिक्षण एंव छापामार कार्यवाही से मचा हड़कंप।
   आकस्मिक निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाही से खनन माफियाओं और खनन कारोबारियों को सीधी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि नियम विरुद्व आवंटित क्षेत्र की सीमा से बाहर खनन कार्य करने एवं नदी के मुख्यधारा में खनन और खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
    जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिज जिनका आम आदमी से सीधा जुड़ाव है। इनकी कालाबाजारी करते हुए कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो व खनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही लगातार की जाए। जन सामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन का व्यवसाय सुगमता पूर्वक हो सके इसके लिए प्रशासन संकल्पित है, उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से ही राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हित धारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो, मूल्य नियंत्रण में रहे, नए व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके इस दिशा में सतत् प्रयासों के सकारात्मक परिणाम लगातार प्राप्त हो रहे हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला खान अधिकारी भूपेंद्र यादव सहित जिला स्तरीय टास्क फोर्स टीम ने विभिन्न स्तरों से प्राप्त कतिपय शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तहसील मोंठ, गरौठा एवं टहरौली में नदी तल पर संचालित खनन पट्टे / अनुज्ञा का आकस्मिक निरीक्षण / छापेमारी की कार्यवाही तहसील स्तरीय टास्क फॉर्स टीम (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) द्वारा की गयी।
 उक्त आकस्मिक निरीक्षण / छापेमारी में तहसील-मोंठ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-चेलरा में स्वीकृत खनन अनुज्ञा में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अनुज्ञाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा में कुल 01 प्रतिबन्धित मशीन (सक्शन मशीन / लिफ्टर) के माध्यम से बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 एवं नियम-42 (ज) का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसे सम्बन्धित थानें में सीज कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम-58 एवं नियम-60 (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 10,00,000.00 शास्ति के रूप में अधिरोपण करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।
     निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई के अंतर्गत मोंठ क्षेत्र के ग्राम मनिकपुरा में स्वीकृत खनन पट्टा में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अनुज्ञाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र नदी की जलधारा में 5 प्रतिबन्धित मशींन (सक्शन मशीन / लिफ्टर) के माध्यम से बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42 (ज) का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसे सम्बन्धित थानें में सीज कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम-60 (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 25,00,000.00 शास्ति के रूप में अधिरोपण करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।
     जिला स्तरीय स्टाफ फोर्स टीम द्वारा तहसील-गरौठा क्षेत्राअंतर्गत ग्राम-एरच में स्वीकृत खनन अनुज्ञा में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अनुज्ञाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र नदी की जलधारा में कुल 03 एवं स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 कुल 04 प्रतिबन्धित मशींन (सक्शन मशीन / लिफ्टर) के माध्यम से बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 3 एवं नियम-42 (ज) का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसे सम्बन्धित थानें में सीज कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम-60 (4) एवं नियम-58 के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 25,00,000.00 शास्ति के रूप में अधिरोपण करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।
    जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स टीम द्वारा तहसील-टहरौली के ग्राम-कुकरगांव में स्वीकृत खनन अनुज्ञा में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अनुज्ञाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र नदी की जलधारा में कुल 04 प्रतिबन्धित मशींन (सक्शन मशीन / लिफ्टर) के माध्यम से बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42 (ज) का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसे सम्बन्धित थानें में सीज कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम-60 (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 20,00,000.00 शास्ति के रूप में अधिरोपण करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।