झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (फ ास्ट ट्रैक कोर्ट) राधे मोहन श्रीवास्तव की अदालत में मोटर साईकिल व 50 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर हत्या के मामले में दहेज लोभी पति, सास व ससुर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार पाण्डेय ने बताया कि ग्राम पूंछ निवासी राम प्रकाश पुत्र राम भरोसे ने विगत 12 अक्टूबर 2017 को थाना समथर में तहरीर देते हुये बताया था कि उसने अपनी हैसियत के अनुसार पुत्री रश्मि की शादी अम्बेडकर नगर समथर निवासी जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश अहिरवार से की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति जितेन्द्र ससुर रमेश व सास पनकू मोटर साईकिल व 50 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर रश्मि को मारकर दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। रश्मि ने आशंका जताते हुये पिता को बताया था कि मांग पूरी न होने पर ससुराली जन उसे जान से मार देंगे। जिस पर राम भरोसे ने जाकर रश्मि के ससुराली जनों को काफी समझाया था। इसके बाद भी 11 अक्टूबर 2017 को रश्मि की हत्या कर दी गयी।
लिखित तहरीर के आधार पर थाना समथर पुलिस ने धारा 498एख् 304बी भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमारए रमेश अहिरवार व पनकू को धारा 304बी भा0द0सं0 के अपराध में 10-10 वर्ष के कारावास, धारा 498ए के अपराध में 02-02 वर्ष के कारावास, 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधि0 में 06-06 माह के कारावास, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। अर्थदण्ड की धनराशि मृतिका के पिता विधिक प्रतिनिधि को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी।