झांसी । मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
मोहम्मद नेपाल अहमद अंसारी की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने यशपाल यादव एवं विक्रम सिंह यादव उर्फ पपोला के विरुद्ध 13 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि आज उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र 11 वर्ष, पीड़िता उम्र 9 वर्ष तथा उसके पड़ोसी की पुत्री / पीड़िता उम्र 11 वर्ष व पीड़िता उम्र 9 वर्ष घर के बाहर खेल रही थीं। उसी समय यशपाल यादव पुत्र होती सिंह यादव व विक्रम सिंह यादव उर्फ पपोला पुत्र स्व० उत्तम यादव आए एवं चारों बच्चियों को कुरकुरे, चिप्स, टाफी, बिस्कुट आदि दिलाने के बहाने से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए तथा उन बच्चियों साथ झाड़ियों में छेड़खानी तथा अश्लील हरकतें की ।उनके साथ अश्लील हरकतों से परेशान होकर उनकी बच्ची चिल्लाई तब मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो यशपाल यादव और विक्रम सिंह यादव उर्फ पपोला गाली गलौज करते भाग गए।

ये अपराधी है,जेल जा चुके हैं इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। तहरीर के आधार पर धारा 354, 354 क, 504 भा०दं०सं०, धारा- 9(एम) / 10, 9(जी)/10 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त विक्रम सिंह यादव उर्फ पपोला पुत्र स्व० उत्तम यादव निवासी महावीरनपुरा नगरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।