झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शकील अहमद खांं की अदालत में गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत ने बताया कि लाल कुर्ती थाना सदर बाजार निवासी राजेश कुमार कनौजिया पुत्र झगडू प्रसाद ने तहरीर देते हुये बताया था कि 08/09 अप्रैल 2004 की रात्रि करीब डेढ बजे पड़ौस का अनिल साहू उसके साले मनीष कुमार को लेकर डण्डे और लात घूसों से मारते हुये ड्राईवर, क्लीनर के साथ उसके पास आये और कहा कि मनीष ने 04 हजार रुपया और गाडी का डीजल निकाल लिया है। जिस पर राजेश ने कहा कि तलाशी में इसके पास रुपया निकलने पर इसे बंद करवा दो। इसने चोरी नहीं की यह सरकारी नौकरी करता है। इसके बाद मनीष को घर छोडऩे की कह कर अनिल साहू, ड्राईवर व क्लीनर उसे साथ ले गये। प्रात: मनीष का शव झांसी होटल तिराहे के पास पड़ा मिला। थाना नवाबाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 304 भा0द0सं0 व धारा एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियुक्त अनिल साहू पुत्र द्वारका साहू निवासी लाल कुर्ती व अमर सिंह पुत्र हरनाम सिंह ठाकुर निवासी ग्राम डांग जिला ललितपुर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियुक्त अमर सिंह के फरार होने केकारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गयी थी।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अनिल साहू को धारा 3/2(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास 20 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 304 भा0द0सं0 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।