झांसी। अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉस्को एक्ट की अदालत में अभियुक्त धान सिंह पुत्र बृजभान सिंह लोधी निवासी ग्राम खैरा रक्सा को धारा ६० आबकारी अधिनियम में जुर्म साबित होने पर दो वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार २ अक्टूबर ०९ को २२.१५ बजे आरोपी धान सिंह इमलिया चौराहा ग्राम इमिलिया रक्सा पर मौजूद था। उसी समय थाना रक्सा पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से २० लिटर क’ची शराब यूरिया खाद्य युक्त बरामद कर ली। इस शराब को अभियुक्त बेचने ले जा रहा था। थाना रक्सा पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा ६० आबकारी अधिनियम व २७२ आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आरोप तय हो जाने के बाद अभियोजन द्वारा साक्ष्यिों को परीक्षित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय माते हुए अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास व ५०० रुपए अर्थदण्ड, अदा नहीं करने पर १५ दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।