झांसी। विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) पवन कुमार शर्मा- प्रथम की अदालत में छह मोटर साइकिल चोरी का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सात सात वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा अवध नारायण पाण्डेय ने कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि 10 दिसंबर 2015 को वह मय उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी मिनर्वा व पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल लेकर उसे बेचने हेतु फिल्टर रोड पर आने वाला है, सूचना पर विश्वास करके पुलिस ने फिल्टर रोड पर मस्जिद के पास उस व्यक्ति के आने का इंतजार किया थोड़ी देर बाद फिल्टर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से एक व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर आता दिखायी दिया जिसे घेराबंदी कर बल प्रयोग करते हुए मय मोटर साइकिल के पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम आकाश अहिरवार पुत्र इन्दल अहिरवार निवासी हंसारी थाना प्रेमनगर बताया तथा मोटर साइकिल के बारे में बताया कि इसको मैने चकरपुर जिला टीकमगढ़ से चोरी किया है, जिसको बेचने के लिए अपने साथी रानू वर्मा के पास जा रहा था, जो इस समय ईदगाह के पास चोरी की पाँच मोटर साइकिल लिये बेचने हेतु मौजूद है।

अभियुक्त को मय मोटर साइकिल के साथ लेकर पुलिस ईदगाह के पास पहुंची तथा अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान पर प्लॉट के बीचों बीच पाँच मोटर साइकिलें खड़ी दिखायी दीं। घेराबंदी कर पाँच मोटर साइकिलों सहित रानू वर्मा पुत्र जमना निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली झाँसी को भी धर दबोचा। उसने बताया कि ये सब चोरी की मोटर साइकिलें है, जिनको मैंने तथा मेरा दोस्त आकाश ने मिलकर भिन्न-भिन्न स्थानों से चुराई हैं, बेचने के लिए छिपाकर रखे थे तथा ग्राहकों की तलाश कर रहे थे कि पकड़ लिये गए।

पुलिस ने धारा 41/102 दं०प्र०सं० व 411,413, 414 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज कर किया था। विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण आकाश अहिरवार एवं रानू वर्मा को धारा 379 भा०दं०सं० में 03-03 वर्ष के कारावास एवं 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर दो-दो माह के कारावास, धारा 411 भा०दं०सं० में 03-03 वर्ष के कारावास 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो-दो माह के कारावास, धारा 413 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष के कारावासएवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड और अर्थदण्ड अदा न करने पर04-04 माह के साधारण कारावास धारा 414 भा०दं०सं० में 03-03 वर्ष के कारावास 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गयी।