झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट सं0 – 01) संजय कुमार सिंह की अदालत में महिला के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशवेन्द्र सिंह ने बताया कि थाना बरूआसागर क्षेत्र अन्तर्गत निवासी राजकुमार (काल्पनिक नाम) ने तहरीर देते हुये बताया था कि 17 फरवरी 2017 को दोपहर करीब 02 बजे उसकी पत्नी गांव के नाले पर गाय चरा रही थी। तभी गांव के ही पुष्पेन्द्र रायकवार पुत्र बादाम रायकवार ने बुरी नियत से आकर उसकी पत्नी को पकड़ लिया और मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पत्नी के चीखने-चिल्लाने पर जब वह मौके पर पहुंचा तो पुष्पेन्द्र जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। थाना बरूआसागर पुलिस ने धारा 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र रायकवार को धारा 376 के अपराध में दोषी करार देते हुये 07 वर्ष के सश्रम कारावास, 05 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 506 के अपराध में 06 माह के कारावास, 01 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी, अर्थदण्ड राशि में से 50 प्रतिशत पीडि़ता को प्रदान की जायेगी।