झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत ने ट्रेन यात्री का नकदी से भरा पर्स और मोबाइल लूटने का दोष सिद्ध होने पर सात साल का कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 28 अक्टूबर 2022 को रतन प्रभा ने झांसी जीआरपी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह कर्नाटक एक्सप्रेस से पुणे से निजामुद्दीन जा रहे थे। झांसी स्टेशन के पास अज्ञात बदमाश ने उनका पर्स छीन लिया था। जिसमें पंद्रह हजार रुपए, एक मोबाइल रखा था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरे की तलाश शुरू करते हुए मऊरानीपुर के टीकमगढ़ बस स्टेंड के पास निवासी विनोद रैकवार उर्फ बुग्गी बादशाह उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर रतन प्रभा का लूटा गया पर्स मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल की कारावास और तीन हजार रूपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।