भाई की हत्या का दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद, दस हजार का अर्थदंड

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की अदालत में लगभग पांच वर्ष पूर्व पैसे के लेनदेन में कुल्हाड़ी से हमला कर भाई की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त भाई को उम्रकैद की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया था। उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा निवासी ऊषा देवी ने थाना उल्दन में 8 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पति सुरेन्द्र घोष शाम करीब छह बजे घर के बाहर खड़ा था तभी देवर देवेंद्र सिंह घोष उर्फ डिब्बन भैंसों के पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद करने लगा और उसके पति पर हाथ में लिए कुल्हाड़ी से कई बार कर दिए। कुल्हाड़ी से सर में चोट लगने पर उसके पति ने शोर मचाना। शोर शराब सुनकर वह ओर उसका भतीजा प्रिंस बचाने पहुंचे तो आरोपी देवर ने प्रिंस पर भी हमला कर दिया ओर मौके से कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान सुरेंद्र घोष की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय में आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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