रेलवे बोर्ड की गाइड लाइन झांसी अस्पताल में लागू कराने की एनसीआरएमयू की मांग 

झांसी। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे अस्पतालों व समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में स्वास्थ्य सेवाएं और चुस्त-दुरुस्त करने व रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों को उपचार हेतु ओपीडी दवा वितरण हेतु अधिक समय उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु झांसी के मंडलीय अस्पताल में यह अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस पर नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन द्वारा रोष व्यक्त किया गया है।

गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2024/1 द्वारा रेलवे अस्पतालों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसे 23 सितम्बर से क्रियान्वित किया जाना था। इसे एनसी रेलवे कानपुर द्वारा लागू कर दिया गया है और इस संबंध में दिशा निर्देश क्रियान्वित कर दिए गए हैं।

इसके तहत पूर्व में अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है जिससे रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों को अधिक लाभ मिल सके।

रेलवे बोर्ड द्वारा अस्पतालों को जारी नये दिशा निर्देश –

1. ओपीडी पंजीकरण का समय- सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक। (सोमवार से शुक्रवार)

-ओपीडी पंजीकरण का समय- सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। (शनिवार)

2. सामान्य ओपीडी का समय – सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक। (सोमवार से शुक्रवार)

-सामान्य ओपीडी समय – सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक। (शनिवार)

3. फार्मेसी का समय – सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक। (सोमवार से शुक्रवार)

और दवा वितरण का समय- सुबह 8:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक। (सोमवार से शुक्रवार)

फार्मेसी का समय – सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक। (शनिवार)

और दवा वितरण का समय- सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक। (शनिवार)

4. आपातकालीन ड्यूटी के घंटे – सुबह 8:30 बजे से अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक।

5. आपातकालीन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा टेली-परामर्श, दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) और दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे (शनिवार)

इधर, एनसीआरएमयू के मंडल सचिव अमर सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष एच एस चौहान, संजीवन राय, शैलेन्द्र संज्ञा, एस डी मंसूरी ने रेलवे बोर्ड के उक्त दिशा निर्देशों को झांसी मंडलीय अस्पताल व स्वास्थ्य इकाइयों में क्रियान्वित कराने की मांग की है ताकि रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों को अधिक समय तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।