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झांसी। विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दस वर्ष पूर्व दवा कारोबारी से तमंचे के बल पर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों और दवा कारोबारी के नौकर पर दोष सिद्ध होने पर दस-दस वर्ष  का कारावास और 25- 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 जुलाई 2013 को मऊरानीपुर निवासी दवा कारोबारी अनिल कुमार शर्मा अपने नौकर के साथ पैसा वसूल कर उल्दन से बाइक पर सवार होकर घर की ओर आ रहा था। बाइक अनिल कुमार खुद चला रहा था और बाइक पर पीछे की सीट पर उसका नौकर रूपयों से भरा बैग लिए बैठा था। जैसे ही वह लोग ग्राम पठा करका के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने आकर उन्हें रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए उनके हाथ से रूपयों से भरा बैग और मोबाइल फोन लूट कर भाग गए थे। उन्होंने बताया कि बैग में 32 हजार रूपया था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए इस लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुरा निवासी रजनीश, लोकेंद्र कुमार और दवा कारोबारी के नौकर निलेश को गिरफ्तार कर लूटे गए रुपए और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस घटना को कराने वाला दवा कारोबारी का नौकर ही खुद शामिल था। नौकर नीलेश ने ही लुटेरों के साथ मालिक को लूटने की योजना बनाई थी।

पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के बाद लूट का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त रजनीश, लोकेंद्र कुमार तथा दवा कारोबारी के नौकर नीलेश को दस – दस वर्ष की सजा ओर 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।