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9 साल पहले दरिंदगी से प्रेग्नेंट हो गई थी नाबालिग, 17 हजार अर्थदंड

झांसी। नाबालिग लड़की से रेप का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त विजय अहिरवार को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 17 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है, नहीं देने पर एक माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 21 अगस्त 2015 को बबीना थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि करीब 4 माह पहले 15 साल की बेटी को खेत से दाल-चावल आदि लेने के लिए घर भेजा था। बेटी घर पर दाल-चावल उठा रही थी। बेटी को अकेला देखकर आरोपी विजय निवासी बड़ौरा घर में घुस आया और बेटी के साथ जबरदस्ती रेप किया। धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो भाई को जान से मार दूंगा। डर के मारे बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया।इससे बेटी चार माह की गर्भवती हो गई।

पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी विजय अहिरवार को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए गए। लंबी सुनवाई के कोर्ट ने आरोपी विजय को पॉक्सो एक्ट की धारा 6, आईपीसी की धारा 452 और 506 का दोषी मानते हुए दस साल की सजा व 17 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर एक माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।