सदर विधायक समेत कई दोषी निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे 

झांसी। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली में 16 साल पहले हुए अपहरण कांड की घटना का खुलासा कराने और अपहृत को सकुशल बरामद कराने के लिए किए गए धरना प्रदर्शन में दर्ज मुकदमें की मंगलवार को न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए इसे कानून का उलंघन माना और इस मामले में झांसी के पूर्व नगर पालिका चेयर मैन और सदर विधायक तथा पार्षद समेत 40 लोगों को दोषी करार मानते हुए एक माह की सजा या 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सदर विधायक आदि ने अपील करने की बात कही वही पूर्व नगर पालिका चेयर मैन समेत कई दोषियों ने न्यायालय में 15 सौ रुपए अदा कर दिया है। बाद में सभी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया है।

दरअसल, 9 जून 2006 में प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली चौकी क्षेत्र में स्थित राजपूत ढाबा के संचालक रिंकू राजपूत का डकैतों ने अपहरण कर पांच लाख की फिरौती की मांग की थी। अपहृत की सकुशल बरामदगी के लिए झांसी से सदर विधायक रवि शर्मा, नगर पालिका झांसी चेयरमैन डॉ धन्नू लाल गौतम, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, नरेश बिलहटिया, पार्षद आदर्श गुप्ता समेत कई लोग मौके पर पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए झांसी ललितपुर हाईवे रोड जाम कर दिया था।

इस पर पुलिस ने उक्त सभी समेत 75 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इस मामले में कई नामजदों को क्लीन चिट मिल गई थी। 16 लोगों की गैर हाजिर होने पर उनकी फाइल अलग कर दी गई थी। 41 लोगों की फाइल पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल की अदालत में सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगर पालिका चेयर मैन डॉक्टर धन्नू लाल गौतम, बबलू रिछारिया, चंद्र प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश राजपूत, आदर्श गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता, आदि को दोषी करार मानते हुए एक माह की सजा या पंद्रह सौ रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। वही एक आरोपी रामबाबू पाठक रेलवे कर्मचारी निवासी बिजौली को इस मुकदमे में इस आधार पर बरी किया गया की घटना वाले दिन रामबाबू घटना स्थल पर नही थे वह रेलवे के कार्य से बाहर गए हुए थे। वहीं, सदर विधायक समेत कई आरोपियों ने उच्च न्यायालय में जाने का निर्णय किया है जबकि दोषी पूर्व पालिका चेयर मैन डॉक्टर धन्नू लाल समेत कई लोगों ने पंद्रह सौ रूपया जुर्माना अदा कर दिया है।

अपील करने वालों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। सदर विधायक रवि शर्मा ने बताया की 2006 में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ढाबा संचालक के पुत्र का अपहरण कर लिया था इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहा कई लोग जाम लगाएं हुए थे। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्हीं के इशारे पर पुलिस ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था और बाकी कई लोगों को पुलिस ने सत्ता के इशारे पर क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने बताया कि आज आए हुए न्यायालय के फैसले पर उच्च न्यायालय पर अपील करेंगे।