• एक धारा १४४ का उल्लंघन व दूसरा सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट व धमकी का मामला
    झांसी। चेकिंग के दौरान गुरसरांय में पुलिस व विधायक आमने-सामने प्रकरण में गुरसरांय थाना में उपनिरीक्षक सत्यदेव पाठक ने गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत व १५० समर्थकों के खिलाफ धारा १८८ के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा में बताया गया कि गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत व उनके समर्थकों ने लोक सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पर भी मोदी चौराहा गुरसरांय व थाना गुरसरांय के गेट पर पुलिस विरोधी नारेबाजी की तथा धरना प्रदर्शन करते हुए धारा १४४ का उल्लघंन किया।
    वहीं गुरसरांय थाना में उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने राहुल राजपूत पुत्र जवाहर लाल राजपूत विधायक गरौठा निवासी भरोसा मोंठ, अमन गोस्वामी, निहाल सिघई व प्रतीक जैन निवासीगण कस्बा गुरसरांय के खिलाफ धारा १८६, ३५३, ३३२, ३२३, ५०४, ५०६ के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा में बताया कि गरौठा विधायक पुत्र राहुल राजपूत सहित अन्य साथियों ने लोक सभा चुनाव में चैकिंग के दौरान प्लाईग स्कोर्ट व पुलिस पार्टी पर हमलावर होकर सरकारी कार्य में बाधा डाली, इतना ही नही गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।