झांसी। दो साल पहले गला घोंटकर पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पति को न्यायालय संख्या-1 अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति पुत्र तौमर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में पिता को बचाने के लिए 12 साल के बेटे ने कोर्ट में गवाही दी थी कि पापा मां के पास नहीं थे और न ही उन्होंने मां को मारा है। मगर, हत्या के बाद भागते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। साथ ही उसकी लोकेशन भी घटनास्थल पर मिली थी। इन दो अहम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि नेहा की हत्या उसके पति सूरज अहिरवार ने ही की है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। नहीं देने पर उसकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा।
अभियुक्त राजमिस्त्री सूरज अहिरवार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चंदावरा गांव का रहने वाला था। उसने 2011 में नेहा से लव मैरिज की थी। इस शादी से नेहा के परिवार वाले खुश नहीं थे, मगर बाद में उन्होंने शादी को स्वीकार कर लिया था। नेहा के नाना-नानी ने झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सर सैय्यद नगर में प्लाट दिया तो सूरज ने मकान बनवा लिया और वहीं पत्नी और बेटा-बेटी के साथ रहने लगा।
शादी के बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। सूरज पत्नी से पैसों की डिमांड करता था। 4 मई 2022 को आरोपी सूरज पत्ती डालने के लिए नेहा से पैसे मांग रहा था। विवाद होने पर उसने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घर का ताला लगाकर वह दोनों बच्चों को लेकर भाग गया था। बाद में भाई ने पुलिस बुलाकर दरवाजा खोला तो कमरे में नेहा की लाश मिली थी।
इस मामले में प्रेमनगर थाने में सूरज अहिरवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर तमाम साक्ष्य जुटाए। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में आरोपी सूरज अहिरवार ने खुद को निर्दोष बताया। अपने बचाव पक्ष में 12 साल के बेटे की कोर्ट में गवाही करा दी। उसने कहा कि पिता घटना के समय दादा के पास चंदावरा गांव में थे। लेकिन पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों से साबित हो गया कि सूरज ने ही हत्या की।
दरअसल नेहा की हत्या के बाद वह बच्चो को लेकर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। यह फुटेज सबूत के तौर पर जुटाया गया। साथ ही आरोपी सूरज की लोकेशन हत्या के समय घटनास्थल पर थी। ये दो महत्वपूर्ण सबूत और तमाम गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपी सूरज को पत्नी का कातिल मानते हुए सजा सुनाई है।