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झांसी। विशेष न्यायधीश दस्युप्रभावित झांसी पवन कुमार शर्मा की अदालत में चार वर्ष पूर्व तड़के झांसी के चर्चित डॉक्टर के अपहरण करने का दोष सिद्ध होने पर पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के चर्चित चिकित्सक थाना सीपरी बाजार के संगम बिहार कॉलोनी निवासी डॉक्टर आरके गुरवक्शानी का वर्ष 29 जनवरी 2021 में तड़के साढ़े चार बजे अज्ञात बदमाशों ने शिवपुरी हाइवे से उस समय अपहरण कर लिया था जब वह घूमने के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर उनकी पत्नी जयश्री ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपहरण कर्ताओं ने अपहरण करने के बाद मध्यप्रदेश के जिला मुरैना में दूसरे गिरोह को बेचने का प्रयास किया था लेकिन वह सकुशल बरामद हो गए थे।

पुलिस ने इस अपहरण कांड को अंजाम देने वाले आरोपी थाना सीपरी बाजार के ग्राम लकारा निवासी राजवीर गुर्जर, मध्यप्रदेश जिला दतिया उन्नाव बालाजी निवासी पुष्पेंद्र गुर्जर, मध्यप्रदेश के जिला मुरैना निवासी राम लखन गुर्जर, मध्यप्रदेश जिला दतिया व हाल निवासी बासुदेव बिहार कॉलोनी निवासी बादाम सिंह यादव तथा कृष्ण सेंगर उर्फ कृष्ण जाटव निवासी सिविल लाइन मुरैना को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गवाह और जिरह के बाद दोष सिद्ध होने पर सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

आपको बता दें कि चिकित्सक का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने इन्हें मुरैना में दूसरे गिरोह को बेच दिया था। जहां चिकित्सक को हाथ पैर के में बेड़ियां डालकर बंधक बनाकर रखा हुआ था। इनका अपहरण कांड का मास्टर माइंड पहुंज नहर के पास स्थित एक ढाबा संचालक था। जहां रोज सुबह इन्हें टहलने आते जाते देख दुग्ध बेचने वाले के साथ इनके अपहरण की योजना बनाई थी।